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5 साल की मासूम का अपहरण कर अश्लील हरकत करने वाले दोषी को 5 साल की कैद

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रेवाड़ी जिले की नाहड़ पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी पांच वर्षीय बच्ची का अपहरण कर अश्लील हरकत करने के आरोपी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने दोषी मनाते हुए 5 साल की कैद व 16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महिने की अतिरिक्ति सजा भुगतनी होगी।  आपको बता दें कि नाहड़ पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी शिकायत में कहा था की 15 मार्च 2021 की रात करीब 9:30 बजे वह अपने गांव के दो और अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे।

इसी दौरान गांव निवासी एक व्यक्ति उनकी वर्षीय बेटी को उठाकर टीन शेड में ले गया और उसके साथ गलत हरकत की। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वह तीन टीनशेड में पहुंचे तो गांव निवासी व्यक्ति बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। उन्हें देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया लेकिन मौके पर ही पकड़ लिया। बच्चे के पिता ने नाहड चौकी में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला सबंधित अपराध और बच्चों के साथ होने वाले अपराध में पीड़ित पक्ष की पहचान नहीं की जा सकती, इस केस में पीड़ित बच्ची के गाँव का ही दोषी व्यक्ति है. इसलिए उसका नाम गाँव भी नहीं बताया गया है. 

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत ने साक्ष्य पेश किए थे। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस सबूतों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने दोषी व्यक्ति को साल की कैद व 16 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को महिने की अतिरिक्ति सजा भुगतनी होगी