Fine: पंजीकृत टैंकरों व ट्रैक्टर से ही कराएं शौचालयों के मल की सफाई, अन्यथा लगेगा 5 हजार का जुर्माना

Fine: एडीसी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद स्वप्रिल रविंद्र पाटिल ने बैठक में निर्देश दिए कि केवल पंजीकृत टैंकरों व ट्रैक्टर से ही शौचालयों के मल की सफाई करवाएं। टैंकर व ट्रैक्टर मालिक ऐसे करवाएँ पंजीकरण उन्होंने बताया कि ...

Fine: एडीसी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद स्वप्रिल रविंद्र पाटिल ने बैठक में निर्देश दिए कि केवल पंजीकृत टैंकरों व ट्रैक्टर से ही शौचालयों के मल की सफाई करवाएं।

टैंकर व ट्रैक्टर मालिक ऐसे करवाएँ पंजीकरण

fine

उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित मंडल के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपमंडल अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता से सम्पर्क कर टैंकर व ट्रैक्टर मालिक का 500 रुपए की राशि जमा करवाकर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

Rewari News: So far, 35 percent of the forms have been distributed in the district.
Rewari News: राज्य चुनाव आयुक्त ने की SIR अभियान की समीक्षा, जिले मे अभी तक 35 प्रतिशत प्रपत्र बांटे जा चुके

5000 रुपए का fine

बिना पंजीकरण के शौचालय की कुई की सफाई करने पर 5000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अन्य जगह टैंकर खाली करने पर हर बार 20 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ जुर्माने की वसूली की जाएगी, जिसके लिए टैंकर मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगें।

शौचालय मल वाले टैंकरों को खाली करना अनिवार्य

उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिले में खंड नाहड़ के कोसली, रेवाड़ी के कालूवास, नसियाजी, धारूहेड़ा के खरखड़ा और बावल में एस.टी.पी. का क्रियान्वयन व रखरखाव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। इन एस.टी.पी. से शौचालय मल वाले टैंकरों को खाली करना अनिवार्य है ताकि मल युक्त पानी का सही तरीके से निपटान हो सके।

Share Market FraudAccused arrested from Maharashtra in ₹36.18 lakh cyber fraud case.
Share Market Fraud: 36.18 लाख रुपये की साइबर ठगी मामले में महाराष्ट्र से आरोपी गिरफ्तार

About the Author