वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी किया जा सकेगा मतदान: डीसी

रेवाड़ी जिला के बावल नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर अगर किसी मतदाता के पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह वैकल्पिक पहचान का प्रमाण दिखाकर रविवार को अपने मत का प्रयोग कर सकेगा। चुनाव आयोग ...

रेवाड़ी जिला के बावल नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर अगर किसी मतदाता के पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह वैकल्पिक पहचान का प्रमाण दिखाकर रविवार को अपने मत का प्रयोग कर सकेगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है। लेकिन अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो पहचान पत्र होने पर भी वह वोट नहीं डाल सकता है। मतदाता सूची में नाम होना वोट डालने के लिए पहली प्राथमिकता है।
 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि रविवार 19 जून को होने वाले निकाय चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र के ना होने पर भी मतदाता वोट डाल सकता है। इसके लिए मतदाता को आयोग द्वारा निर्धारित किए गए दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाना होगा लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है।

 

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वैकल्पिक पहचान पत्र दिखा डाल सकते है वोट
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कोई भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड इत्यादि के जरिए भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है।

 

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि अगर किसी मतदाता के फोटोयुक्त पहचान पत्र में कोई त्रुटि है तो मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर उसे वोट डालने का अधिकार होगा। अगर फोटोयुक्त पहचान पत्र में किसी और व्यक्ति की फोटो है तो संबंधित मतदाता वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को इस्तेमाल कर मत का प्रयोग कर सकता है।

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यदि मतदाता को किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है तो वह पहचान पत्र भी मान्य होगा बशर्ते मतदाता का नाम संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, जहां वह मतदान करने आया है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार ऐसे एनआरआई वोटर जिन्होंने अपने पासपोर्ट विवरणों के आधार पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है, केवल अपने मूल पासपोर्ट के आधार पर ही मत का प्रयोग कर सकेंगे।

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