रेवाड़ी खंड की पंचायत समिति के वार्डों का हुआ आरक्षण

हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के मद्देनजर हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार रेवाड़ी खंड की पंचायत समिति के कुल 24 वार्ड का आरक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ...

हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के मद्देनजर हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार रेवाड़ी खंड की पंचायत समिति के कुल 24 वार्ड का आरक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में एसडीएम रेवाड़ी सिद्धार्थ दहिया द्वारा किया गया।

 

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एसडीएम सिद्धार्थ दहिया ने बताया कि रेवाड़ी खंड की पंचायत समिति में कुल 24 वार्ड हैं, जिनमें से वार्ड नंबर 1, 5 व 17 अनुसूचित जाति महिलाओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए, वार्ड नंबर 2, 16 व 22 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नंबर 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 महिलाओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए, वार्ड नंबर 4, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21 महिला के लिए, वार्ड नंबर 23 पिछड़ा वर्ग (ए) महिलाओं के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए तथा वार्ड नंबर 24 पिछड़ा वर्ग (ए) महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

 

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