मतदान केन्द्र से 100 मीटर परिधि के बाहर के प्रत्याशी बना सकता है केवल एक बूथ

निर्वाचन आयोग के नियमानुसार शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं कि मतदान के दिन कोई भी प्रत्याशी किसी भी मतदान केन्द्र के पास एक से ज्यादा बूथ नहीं बना सकता है।   डीसी ...

निर्वाचन आयोग के नियमानुसार शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं कि मतदान के दिन कोई भी प्रत्याशी किसी भी मतदान केन्द्र के पास एक से ज्यादा बूथ नहीं बना सकता है।

 

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि रविवार, 19 जून को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा कई नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा बनाए जाने वाले बूथों को मतदान केन्द्र की 100 मी. परिधि से बाहर ही स्थापित किया जा सकता है।

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किसी भी मतदान केन्द्र पर प्रत्याशी द्वारा केवल एक ही बूथ बनाया जा सकता है। प्रत्याशी के बूथ मे एक मेज तथा दो कुर्सी लगाई जा सकती है और उनके ऊपर उतनी ही बड़ी छतरी या कपड़ा लगाया जा सकता है जो उनको मौसम के हिसाब से धूप से बचाव करें।

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