Vishal Mega Mart: कैरी बैग के पैसे लेना विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी को पड़ा महंगा, जिला उपभोक्ता फॉर्म ने लगाया जुर्माना
Vishal Mega Mart: रेवाड़ी के दीपक सैनी ने विशाल मेगा मार्ट के खिलाफ जिला उपभोक्ता फॉर्म मे शिकायत दर्ज कराई थी कि 1587/- रुपये का सामान खरीदने के बाद कैरी बैग लेने के लिये 14 रूपए कि माँग की। गलत चार्ज वसूलने पर बिक्री कर्त्ता पर जिला उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया है।

Vishal Mega Mart: रेवाड़ी के कैलाश चंद एड्वोकेट ने बताया कि दिनांक 02-01-2021 को जिला रेवाड़ी निवासी दीपक सैनी ने विशाल मेगा मार्ग रेवाड़ी से 1587/- रुपये का सामान खरीदा था, सामान खरीदने के उपरांत विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी से कैरी बैग लेने के लिये माँग की, जिसमे बिक्री कर्ता (Vishal Mega Mart) ने प्लास्टिक का कैरी बैग के चार्ज 14 रुपये अलग से वसूल कर लिया, जबकि नियमानुसार खरीदे गए सामान को सुविधा सहित लेकर जानें के लिये कैरी बैग निशुल्क देने का प्रावधान है।
बिक्री कर्ता (Vishal Mega Mart) द्वारा खरीदार से 14 रुपये लिये गए उसका खरीदार ने विरोध भी किया परन्तु बिक्री कर्ता ने नियम की बात को ठुकरा दिया। शिकायत कर्ता ने यह भी कहा कि प्लास्टिक के कैरी बैग देना तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 के खिलाफ भी है और इसके भी 14/- रुपये चार्ज। कैरी बैग की कोस्ट 16 रुपये और बड़े कैरी बैग की कीमत 18/- रुपये भी बताई गई।
दिनांक 25-05-2023 को जिला उपभोक्ता फॉर्म कमीशन संजय कुमार खंडूजा, व ऋषि दत्त कौशिक ने दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया की, विशाल मेगा मार्ट रेवाड़ी ने शिकायतकर्ता दीपक सैनी से कैरी बैग के नाम से जो चार्ज वसूले है वो गलत है और कहा कि गलत चार्ज वसूलने पर बिक्री कर्त्ता को 20,000/- रुपये compentetion के व 11000/- रुपये वाद खर्च के 9% ब्याज सहित जिस दिन से वाद दायर हुआ तब से एक महीने के अंदर-अंदर शिकायतकर्ता को चुकता करे, एक महीने बाद 12% प्रतिशत ब्याज की राशि सहित चुकता करना होगा।