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Aravalli Region: रेवाड़ी जिले मे स्थित अरावली की बढ़ेगी सुरक्षा, हरियाणा सरकार ने सुरक्षित वन क्षेत्र किया घोषित

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Aravalli Region: डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को चरितार्थ करने की दिशा में उल्लेखनीय व अहम कदम उठाया है। रेवाड़ी जिला में स्थित अरावली क्षेत्रों की 8852 एकड़ भूमि को हरियाणा सरकार की ओर से सुरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया है। सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब यह क्षेत्र पूर्ण रूप से वन क्षेत्र होंगे तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत इन वन क्षेत्रों का रखरखाव किया जाएगा। डीसी रजा मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में वन मंडल अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ अरावली प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे थे।

वन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई

डीसी इमरान रजा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार के ओर से उठाए गए इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अरावली क्षेत्र (Aravalli) जो कि पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है लेकिन वन अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों का रखरखाव उचित ढंग से नहीं हो पा रहा था साथ ही जो गैर वानिकी कार्य अवैध तरीके से इन क्षेत्रों में होते थे उन पर वन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने में अड़चन आती थी।

लेकिन अब यह क्षेत्र सुरक्षित वन क्षेत्र अधिसूचित हो गया है। जिसके फलस्वरूप अब यदि कोई भी व्यक्ति या संस्थान इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के कोई गैर वानिकी कार्य करेगा तो उसके खिलाफ वन अधिनियम नियमों के तहत कार्यवाही करते हुए मामला पर्यावरण न्यायालय तक जाएगा।

डीसी रजा ने वन विभाग को दिए निर्देश 

डीसी रजा ने वन विभाग को इन क्षेत्रों के बेहतर सुरक्षा तथा इनको और अधिक हरा-भरा बनाने के लिए अपनी गतिविधियां बढ़ाने के बारे में निर्देश दिए। सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे जिले और राज्य का वन क्षेत्र बढ़ेगा लोगों को स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा तथा जंगली जीव जंतुओं के संरक्षण में भी है उपयोगी साबित होगा।

अब अरावली क्षेत्र की सुरक्षा और संवर्धन ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी : डीएफओ

बैठक में वन मंडल अधिकारी रेवाड़ी सुंदर सांभरिया ने बताया कि अरावली (Aravalli) वन क्षेत्र सीधे तौर पर वन अधिनियम के अंतर्गत न होने के कारण इसके सुरक्षा तथा संवर्धन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था लेकिन सरकार ने अब इसे सुरक्षित वन क्षेत्र अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना से इन क्षेत्रों की सुरक्षा और संवर्धन ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। उन्होंने बताया कि अब इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कोई भी गैर वानिकी कार्य कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान अपनी मर्जी से नहीं कर पाएगा।

वन मंडल अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया की इन (Aravalli) क्षेत्रों के लिए नियम बना दिए गए हैं और इन नियमों के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि बिना वन मंडल अधिकारी की अनुमति के नहीं कर पाएंगे। साथ ही रेवाड़ी जिला में स्थित अरावली (Aravalli) वन क्षेत्रों में पेड़ों की सघनता को बढ़ाने की दिशा में तथा जल स्रोतों को सुरक्षित व संरक्षित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा ताकि भूमिगत जल स्तर बढ़े और उससे आस-पास के गांव को पीने की पानी की उपलब्धता पहले से और अच्छी हो पाए।