रेवाड़ी अपडेट : बढ़ते ऑमिक्रोन के केसों को देखते हुए हरियाणा में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगाया गया है. लेकिन बुधवार शाम से एक ख़बर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें बताया जा रहा है कि हरियाणा में शाम छह बजे से बाजार बंद होने के आदेश गृह मंत्री अनिल विज ने जारी किये है. जबकि हक़ीकत में ऐसे कोई आदेश अनिल विज ने जारी नहीं किये है.
सोशल मीडिया पर जैसे ही ये ख़बर फैली तो हमने इस ख़बर की कन्फर्मेशन के लिए मुख्यमंत्री के कॉर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ से बातचीत की . जिन्होंने कहा बताया कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गए है. इसलिए जनता अफवाहों पर ध्यान ना दें. सही स्रोत से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें.
आपको बता दें कि कोरोना के नए वैरिएंट ऑमिक्रोन के मामले तेजी से बढ़ रहे है. इसलिए कोरोना की तीसरी लहर को लेकर शासन – प्रशासन इंतजाम करने में लगा हुआ है. रेवाड़ी उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने बचाव और इलाज के सबंध में सबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि जो बचाव के लिए उपाय कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों ने अपनाएँ थे. उन्ही निर्देशों का जनता पालन करें. जैसे सामाजिक दुरी , मुंह पर मास्क और सेनेटाइजेशन करना बहुत जरुरी है.
उपायुक्त ने कहा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर जारी की गई हिदायतों की सभी को पालना करनी होगी तथी हम कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कफ्र्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। यह नियम 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे। उनहोंने कहा कि यदि सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की जाती हैं तो सभी को उनकी भी पालना करनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज करते हुए सख्त कार्यवाही की जाएगी।
सरकार की ओर से आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2022 से पूरी तरह वैक्सीनेटेड नागरिक ही सार्वजनिक स्थान तथा सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पा सकेंगे। जिला में सभी नागरिकों की वैक्सीनेशन हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लगातार सभी स्वास्थ्य केंद्रों तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वाले किसी भी सार्वजनिक स्थान व सरकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला में नो मास्क नो सर्विस के नियम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। यात्रा के दौरान या किसी सरकारी कार्यालय या किसी भी बाजार में बिना मास्क नागरिकों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। ऐसे नागरिकों जो मास्क नहीं लगा रहे हैं तथा कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको बस में सफर नहीं करने दिया जाएगा। इस संबंध में रोडवेज विभाग को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिला में बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं।