Rewari: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( पंचायत ) अशोक कुमार गर्ग ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के अक्तुबर- नवम्बर, 2022 में हुये आम चुनावों में पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद् का चुनाव लड़ने वाले जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना चुनाव खर्च का लेखा जमा नही करवाया है वे उम्मीदवार 28 फरवरी 2023 तक प्रस्तुत करें।
लेखा जमा करवाने का स्थान
उन्होंने बताया कि जिला परिषद के उम्मीदवार जिला परिषद कार्यालय रेवाड़ी तथा पंच, सरपंच व पंचायत समिति के उम्मीदवार संबंधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाये।
तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित
उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि 28 फरवरी, 2023 तक उनका चुनाव खर्च लेखा प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित (disqualified) कर दिया जाएगा ।