डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि सरकार और प्रशासन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। सरकार व प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार को किसी भी रूप से सहन नहीं किया जाएगा और यदि कोई सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए किसी भी रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त मिलता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने एसडीएम बावल व बीडीपीओ बावल की जांच रिपोर्ट के आधार पर फर्जी तरीके से 52,60,000/- रुपए की अदायगी करके ग्राम पंचायत को आर्थिक हानि पहुंचाने तथा ग्राम पंचायत को प्राप्त मुआवजा राशि 48,53,474/- रुपए की समय पर एफडी ना करवाकर ग्राम पंचायत लौधना को आर्थिक हानि पहुंचाने पर निर्वतमान सरपंच ग्राम पंचायत लौधाना पिंकी देवी व उसके पति नवल सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत संगवाड़ी विनोद कुमार का गबन में सहयोग करने में दोषी पाए गए ग्राम सचिव संजय कुमार व अजय कुमार को हरियाणा सिविल सेवा नियमावली-2016 के नियम-7 के तहत चार्जशीट करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में रिकवरी के आदेश पारित किए जा चुके हैं।