जारी नोटिस के तहत डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि पंचायत समिति के वार्ड 20 की सदस्या पूनम देवी द्वारा शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास का प्रमाण पत्र जो नामांकन के साथ प्रस्तुत किया गया था वह एसडीएम कोसली जयप्रकाश द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में फर्जी पाया गया है।
ऐसे में यह स्पष्टï होता है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूनम देवी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 के तहत इस पद के लिए अयोग्य थी। डीसी ने पूनम देवी को पांच दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वे अपना जवाब निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें अन्यथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994की धारा 177 के तहत कार्यवाही कर उनकी सदस्यता को रद्द करते हुए पंचायत समिति नाहड़ के वार्ड नंबर 20 का पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा।