ड्राइविंग लाइसेंस काफी जरुरी डॉक्यूमेंट है। कई सरकारी कामो में हमें इसकी काफी जरुरत होती है। वाहन को ड्राइव करते वक्त इसकी खास जरूरत होती है। वहीं कई बार हमारा ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है। ऐसे में वाहन चलाते वक्त हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना काफी आसान है। आइए जानते हैं हम कैसे अपना डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को बनवा सकते हैं –
Offline Process :ऑफलाइन प्रोसेस में आपको उस RTO में विजिट करना होगा, जहां से आपने अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था। यहां आपको अपने LLD फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों को विभाग द्वारा निर्धारित की गई फीस के साथ जमा करना है। प्रक्रिया के पूरा होने के 30 दिन बाद आपके डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को जारी कर दिया जाएगा।
Online Process :सबसे जरुरी बात हमें खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस की एफआईआर दर्ज करवानी होगी। इसकी जरूरत आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाते समय होती है। ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को बनावाने के लिए आपको अपने स्टेट परिवहन की वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको अपनी जरूरी डिटेल्स को दर्ज करके LLD फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट आउट अपने पास संभाल कर रख लें। ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसे प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। इस रिसिप्ट की जरूरत तब पड़ेगी, जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस को डिलीवर किया जाएगा। वहीं अगर ड्राइविंग लाइसेंस के आने में देरी होती है, उस वक्त भी आपको इसकी जरूरत होगी। ऑनलाइन प्रोसेस के पूरा होने के 30 दिन बाद आपके डुप्लीकेट लाइसेंस को जारी किया जाएगा।