ईपीऍफ़ खाताधारक जो अपनी ई-पासबुक नहीं देख पा रहे है. वो पहले ई-नॉमिनी खाते के साथ जोड़े तभी वो अपनी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की खाते की ऑनलाइन पासबुक देख पायेगा. आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मनमुताबिक नॉमिनी बना सकते है. आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, या फिर राजस्थान, आप जिस भी राज्य में रहते हैं अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है तो अब सरकार ने ई- नॉमिनेशन जरुरी कर दिया है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने खाताधारक इसके बिना पीएफ पासबुक नहीं देख पाएंगे. अगर आपने अब तक ऑनलाइन ई-नामिनी नहीं बनाया है, तो जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऑनलाइन ई-नॉमिनी बनाने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है. पहले यह तारीख 31 दिसंबर तय हुई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है.
ईपीएफओ ने डेडलाइन कब तक बढ़ाई, इस बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं दी है. हम आपको बता दें कि पहले खाताधारक तक ई-नॉमिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से पीएफ बैलेंस और पासबुक देख सकते थे. गौरतलब है कि ईपीएफ ने अपने खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि अब खाताधारक ऑनलाइन घर बैठे किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं.
ई-नॉमिनी के ये है फायदे
खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिसे खाताधारक ने अपना नॉमिनी बनाया होता है. EPF और EPS (Employee Pension Scheme) के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि ईपीएफओ (EPFO) मेंबर के निधन पर नॉमिनी को यह फंड दिया जा सके.
EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) ने अपने मेंबर इंप्लॉइज को ई-नॉमिनेशन की सुविधा दी हुई है. ईपीएफ खाताधारक घर बैठे ऑनलाइन तरीके से नॉमिनी को जोड़ सकता है. ई-नॉमिनेशन की सुविधा का फायदा वही मेंबर उठा सकते हैं, जिनका UAN एक्टिव है और मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक्ड है.
ईपीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम, पता और खाताधारक के साथ संबंध को बताना होता है. नॉमिनी की जन्मतिथि के साथ यह भी बताना होता है कि पीएफ (PF) खाते में जमा पैसे का कितना फीसदी हिस्सा उसे देना है. नॉमिनी अगर नाबालिग है तो उसके अभिभावक (Guardian) का नाम और पता देना पड़ता है. नॉमिनी का हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान देना जरूरी है.
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नॉमिनी बनाने के बाद, अगर संबंधित मेम्बर साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आपके परिवार को 7 लाख रुपये अनुदान राशि मिलेगी. ऐसे में ई-नॉमिनी बनाना बेहद जरूरी है. बता दें कि सालों से एम्पलॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत निजी कंपनी अथवा फैक्ट्ररी कर्मचारी के सदस्य को इंश्योरेंस कवर की सुविधा मिलती आ रही है. इसके तहत नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर होता है यानी अगर किसी कर्मचारी की हादसे या किसी दूसरी वजह से मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को अनुदान राशि मिलती है. बता दें कि एम्पलॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, 1976 (EDLI Scheme) के तहत दी जाने वाली बीमा राशि की सीमा 7 लाख रुपये है.
इस तरह आप खुद कर सकते हैं ‘ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) प्रक्रिया
- EPFO वेबसाइट पर जाकर ‘सर्विसेज’ सेक्शन में ‘फॉर इंप्लॉइज’ पर क्लिक करें.
- अब ‘मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें.
- अब यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
- मैनेज’ टैब में ‘ई-नॉमिनेशन’ सिलेक्ट करें.
- स्क्रीन पर ‘प्रोवाइड डिटेल्स’ टैब आएगा, ‘सेव’ पर क्लिक करें.
- फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए ‘यस’ पर क्लिक करें.
- ‘एड फैमिली डिटेल्स’ पर क्लिक करें. एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड किए जा सकते हैं.
- किस नॉमिनी के हिस्से में कितना अमाउंट आएगा, इसकी घोषणा के लिए ‘नॉमिनेशन डिटेल्स’ पर क्लिक करें.
- डिटेल्स डालने के बाद ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें.
- ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें. ओटीपी आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
- ओटीपी को निर्धारित स्पेस में डालकर सबमिट कर दें.
- इसके बाद ई-नॉमिनेशन ईपीएफओ के साथ रजिस्टर हो जाएगा.