MSME: रेवाड़ी एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि वैश्विक स्तर पर भविष्य में बढ़ रही ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए हरित ऊर्जा व अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों की आवश्यकता के मद्देनजऱ हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचना जारी की है।
उन्होंने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना अनुसार राज्य नवीकरणीय ऊर्जा स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई (MSME) उद्योग को नवीकरणीय ऊर्जा के जिन स्रोतों को अपनाना होगा उनमें औद्योगिक अनुप्रयोग आधारित नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर पीवी ऊर्जा उत्पादन, सोलर थर्मल अनुप्रयोग (सोलर हॉट वाटर जनरेटर व हॉट एयर जनरेटर), बायोमास गैसीफायर, बायोमास प्लांट्स, बायोमास आधारित बॉयलर का अप-ग्रेडेशन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित अन्य औद्योगिक उपकरण व मशीनरी शामिल हैं।
एडीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से ऐसे उद्योगों को 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 10 लाख रुपये के सावधि ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दी जायेगी। हरियाणा की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 25 अप्रैल, 2024 तक के लिए अधिसूचित की गई है। सब्सिडी का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में दस्तावेज विभाग की वेबसाइट पर वित्त वर्ष की समाप्ति से 3 महीने पहले तक अपलोड किये जा सकते हैं।
ये प्रोत्साहन देने के लिए महानिदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हरियाणा सक्षम प्राधिकारी होंगे। अधिसूचना (MSME) अनुसार यदि कोई आवेदक गलत तथ्यों के आधार पर उक्त लाभ लेता पाया जाता है तो उससे 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ प्रोत्साहन राशि रिफंड करनी होगी और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की दी जाने वाले प्रोत्साहन/ सहायता ग्रांट से वंचित किया जा सकता है।