हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ अब पात्र लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा। इसके लिए लाभ पात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छ: महीने पूरे होने से पहले
shaadi.edisha.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरांत ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को मिलेगा 31 हजार रुपए का लाभ : डीसी
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।