आपको बता दे कि जिन लोगों ने वोट नही बनवाई है.अब वो वोट नही बनवा सकते है क्योंकि अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पंचायत विभाग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर अलग से वोटर लिस्ट तैयार करता हो. विभाग सिर्फ विधानसभा की सूचियों के आधार पर अपनी मतदाता सूची बनाता है। इस सूची में जिसका नाम होगा, वह ही पंचायत चुनाव में मत डाल सकेगा. इसलिए अब उन्हें वोट बनवाने के लिए अपने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं है.
पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची अपडेट करने के लिए कार्यक्रम जारी किया जा चुका है. जिनकी वोट नही बनी है उनका कहना है कि पंचायत चुनाव के लिए उनकी वोट बनाई जाएं. पंचायत विभाग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव को लेकर नई वोट नहीं बनाई जाती. बल्कि विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर पंचायतों की वोटर लिस्ट तैयार की जाएंगी. अगर विधानसभा मतदाता सूचियों में कोई गलती है वही ठीक की जाएंगी. इसके लिए ही निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी किया है.
इस तरह से जारी किया जाएगा अंतिम प्रकाशन
राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए प्रोग्राम के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा. इसके लिए 23 मई से 13 जून तक ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के बूथ व वार्ड अनुसार मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा. इसके उपरांत दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 15 जून को मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जायेगा. रविवार 19 जून को छोड़कर 21 जून शाम 4 बजे तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी. निर्धारित अवधि तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का 28 जून तक इनका निपटान होगा. एक जुलाई 2022 तक अपील की जा सकेगी. इसी प्रकार 6 जुलाई को अपीलों का निपटारा किया जायेगा तथा 22 जुलाई को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जायेगा. जिसके बाद इसकी जानकारी आयोग को भेजी जाएगी. उसी के बाद आयोग चुनाव के लिए बकायदा कार्यक्रम जारी करेगा.
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक विधानसभा सूचियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की जाएंगी. वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई को करवा दिया जाएगा. – जितेंद्र लाठर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत