हरियाणा Green / Yellow / Pink / Khaki राशन कार्ड
हरियाणा सरकार द्वारा सभी श्रेणी के नागरिकों के लिए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है. हरियाणा में हरे, पीले, गुलाबी एवं खाकी रंग के राशन कार्ड बनवाए जाते हैं. यह राशन कार्ड अलग-अलग श्रेणी के नागरिकों के लिए बनवाए जाते हैं. हरियाणा के नागरिक अपनी श्रेणी के अनुसार राशन कार्ड बनवा सकते है. लगभग 83.1 लाख परिवारों के 10 करोड़ नागरिकों का राशन कार्ड सरकार द्वारा बनवाएं जाएंगे.
हरियाणा सरकार द्वारा 42 लाख राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले परिवारों के बनवाए जाएंगे जबकि 24 लाख राशन कार्ड अदर पाइरोरिटी हाउसहोल्ड के बनवाए जाएंगे. इसके अलावा 13.1 लाख राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के बनवाए जाएंगे तथा 4 लाख टाशन कार्ड अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले नागरिकों के बनवाए जाएंगे.
राशन कार्ड हरियाणा 2022 ऑनलाइन अप्लाई
हरियाणा राज्य के जो राशन कार्ड बनाने के लिए Online Apply करना चाहते है तो वह घर बैठे अपने मोबाइल पर हरियाणा खाद्य विभाग की official Website पर जाकर ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते है और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. राशन कार्ड हरियाणा 2022 के ज़रिये राज्य के नागरिकों को सरकार द्वारा हर शहर हर गांव की सरकारी राशन की दुकान भेजे जाने खाद्य पदार्थ जैसे गेहू, चावल, चीनी, आदि रियायती दरों पर प्राप्त कर सकते है.हरियाणा के जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वो सभी नागरिक Ration Card Haryana 2022 ऑनलाइन आवेदन के ज़रिये अपना नया टाशन कार्ड बना सकते है और राशन कार्ड के माध्यम से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं.
राशन कार्ड के प्रकार
राशन कार्ड को सभी राज्य सरकारों द्वारा तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जिसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है.
APL Ration Card- APL राशन कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले परिवारों के लिए है. बिहार के कोई भी व्यक्ति इस राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है, APL राशन कार्ड का रंग नारंगी होता है. इस राशन कार्ड के लिए कोई आय निर्धारित नहीं की गयी है.
BPL Ration Card-BPL राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के लिए जारी किया गया है गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की वार्षिक आय 10000 रुपये से नीचे होनी चाहिए. BPL राशन कार्ड का रंग लाल होता है.
AAY Ration Card AAY राशन कार्ड बहुत ज्यादा गरीब परिवारों के लिए जारी किया गया है तथा जिनकी आर्थिक स्थिति अधिक कमजोर है तथा कोई आय भी निश्चित नहीं है या आय ही नहीं है वह इस राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है. AAY राशन कार्ड का रंग पीला होता है.
हरियाणा राशन कार्ड की विभिन्न श्रेणियां
लाभार्थी की श्रेणी राशन कार्ड का रंग
गरीबी रेखा से ऊपर हरा
गरीबी रेखा से नीचे (स्टेट) पीला
गरीबी रेखा से नीचे (सेंट्रल) पीला
अंत्योदय अन्न योजना गुलाबी
अदर प्रायोरिटी हाउसहोल्ड खाकी
एपीएल / बीपीएल राशन कार्ड 2022 उद्देश्य
जैसे की आप जानते है की राज्य के जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमज़ोर होती है. जो लोग राशन कार्ड बनवाना चाहते है उन्हें राशन कार्ड बनवाने के लिए ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका के चक्कर काटने पड़ते है और समय की भी बर्बादी होती है तथा बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है.
Haryana ration Card 2022 के दस्तावेज
– आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
-आवेदक का आधार कार्ड
-पहचान पत्र
-पत्र व्यवहार का पता
– आय प्रमाण पत्र
– मोबाइल नंबर
-पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा राशन कार्ड 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह नीचे दिए गए तरीकों को अपनाएं.
First Step
सर्वप्रथम आवेदक को Food Civil Supplies & Consumer Affairs Departments Government of Haryana की Official Website पर जाना होगा.
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होन पेज खुल जायेगा.इस होम पेज पर आपको नीचे Quick Link में Online Ration Card का ऑप्शन दिखाई देगा.
आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Saral Haryana Portal का होम पेज खुल जायेगा. इस पोर्टल पर आपको लॉगिन का फॉर्म दिखाई देगा आपको इस लॉगिन फॉर्म में नीचे Registration Here का विकल्प दिखाई देगा.
-आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा.
-विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा जिस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा.इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे अपना नाम ई-मेल आईडी, पासवर्ड स्टेट और कैप्चा कोड डालकर Validate के बटन पर क्लिक करना होगा.
-इसके बाद आपको वापस लॉगिन पेज पर जाना होगा. फिर आपको लॉगिन फॉर्म में लॉगिन आईडी पासवर्ड ओर कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा
-सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी फिर आपको Apply For Services पर क्लिक करना होगा.
-इसके बाद आपके सामने आने का पेज खुल जायेगा जिस पर सभी सर्विसेस खुल जाएगी। फ्री आपको search बार में आपकी राशन कार्ड टाइप करे फिर आपको नीचे इन्शुरन्स ऑफ राशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
-इसके बाद आपके समाने New Ration Card का फॉर्म खुल जायेगा सबढी पहले आपको फॉर्म में Ration Card Details को भरना होगा और फिर Family Details Permanent Address details Bank details, Gas Connection details आदि को भरना होगा.
-सभी जानकारी भरने के बाद अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.
-इसके बाद आपके समाने आपके राशन कार्ड की सभी डिटेल्स खुल जाएगी. अभी जानकरी की जांच करने के बाद नीचे अटेच पर क्लिक करे इसके बाद अगले पेज पर आपको अपना identity proof, रेजीडेंसल प्रूफ अटेच करना होगा. इसके बाद आपको दस्तावेजों को अपलोड करना होगा फिट Save के बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपको राशन कार्ड नंबर मिल जायेगा.
हरियाणा राशन कार्ड आवेदन फार्म स्थिति कैसे देखे?
सबसे पहले आपको सरल हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
NFSA- SBPL/CBPL/AAT/OPH राशन कार्ड फॉर्म डाउनलोड तथा ऑफलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया
-सर्वप्रथम आपको फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
-अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा.
-होम पेज पर आपको फॉर्म्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
-इसके बाद आपको फॉर्म्स फॉर पब्लिक यूज के लिंक पर क्लिक करना होगा.
-अब आपको राशन कार्ड फॉर्म (NFSA- SBPL/CBPL/AAT/OPH) के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
-इस पेज पर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
-अब आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर्म खुलकर आ जाएगा.
-इसके पश्चात आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
-इस प्रकार फॉर्म आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा.
-इसके पश्चात आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा.
-अब आपको इस फोन में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी.
-इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म से अटेच करना होगा.
-अब आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना होगा.
-इस प्रकार आप NFSA- SBPL / CBPL/AAT / OPH राशन कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे.
राशन कार्ड (APL) फॉर्म डाउनलोड तथा ऑफलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया
-सबसे पहले आपको फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
– अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा.
-इसके पश्चात आपको फॉर्म्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
-अब आपको फॉर्म्स फॉर पब्लिक यूज के लिंक पर क्लिक करना होगा.
-इसके बाद आपको राशन कार्ड फॉर्म (APL) के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
-जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे राशन कार्ड फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा.
-इसके बाद आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
-इस प्रकार यह फॉर्म आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा.
-अब आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा.
-प्रिंट निकालने के बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी.
-इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म से अटेच करना होगा.
-अब आपको इस फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करना होगा.
-इस प्रकार आप APL राशन कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे.
-जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे राशन कार्ड फॉर्म पीडीएफ फॉमेंट में आपकी स्क्रीन पर बुलकर आ जाएगा.
– इसके बाद आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
-इस प्रकार यह फॉर्म आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा.
-अब आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा.
-प्रिंट निकालने के बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी.
-इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म से अटेच करना होगा.
-अब आपको इस फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करना होगा.
-इस प्रकार आप APL राशन कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे.
-जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे राशन कार्ड फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा.
-इसके बाद आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
-इस प्रकार यह फॉर्म आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा.
-अब आपको इस फॉर्न का प्रिंट निकालना होगा.
-प्रिंट निकालने के बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी.
-इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म से अटेच करना होगा.
-अब आपको इस फॉर्न को संबंधित विभाग में जमा करना होगा.
-इस प्रकार आप APL राशन कार्ड के लिए आवेदन कर पाएगे.
हेल्पलाइन नंबर
Toll-Free Help Line Number: PDS-1967 & 1800-180-2087
Consumer Help Line Number:- 1800-180-2087