डीएसपी की जाँच में पाया गया कि छेड़छाड़ करने का जो समय और दिन शिकायत में लिखाया गया तो उस वक्त महाबीर मसानी और युवती दोनों अलग –अलग स्थानों पर मौजूद थे. सीडीआर से निकलवाई गई जानकारी के बाद खुलासा हुआ है. साथ ही अभय सिंह चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में युवती के आरोप में बताई गई गाड़ी नहीं मिली. इस मामले में अब पुलिस ने न्यायालय से युवती के खिलाफ धारा 182 के तहत केस चलाने की अनुशंसा की है.
बता दें कि इसी वर्ष थाना शहर रेवाड़ी में एक युवती ने शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाये थे. कांग्रेसी नेता महाबीर मसानी ने उसका अपहरण करके छेड़छाड़ की और जाति सूचक शब्द कहें. मामला संवेदनशील था इसलिए पुलिस ने भी बिना देरी किये तुरंत 18 जुलाई को धारा 354, 365, 506 के अलावा SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी।
युवती द्वारा लगाये आरोपों के आधार पर हुई जाँच
इस मामले में पुलिस युवती द्वारा लगाये आरोपों के आधार पर जाँच शुरू की. जाँच में युवती के आरोपी साबित नहीं हो पायें. पुलिस ने अपनी जिमनी रिपोर्ट में घटनाक्रम को लेकर सबकुछ क्लियर किया है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सबसे पहले पुलिस ने आरोप लगाने वाली युवती और महाबीर मसानी दोनों के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई। जिसमें 16 जुलाई महाबीर मसानी की लोकेशन गांव ततारपुर में पाई गई, जबकि आरोप लगाने वाली युवती की लोकेशन रेवाड़ी जिले में नहीं, ब्लकि बादशाहपुर गुरुग्राम की पाई गई। वहीं दूसरे पहलू पर काम करते हुए पुलिस ने डाईटैक गुरुग्राम से मोबाइल का डाटा रिकवर करके हार्ड डिस्क में लिया।
मोबाइल नंबर द्वारा निकलवाई गई सीडीआर
पुलिस ने अपनी जिमनी रिपोर्ट में लिखा कि यह हाईटैक गुरुग्राम की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद सबकुछ पता चला, जिसमें पाया कि युवती द्वारा खुद ही कॉल करना व मैसेज करना पाया गया है, जो नामजद महाबीर द्वारा कोई कॉल करना व मैसेज करना नहीं पाया गया है तथा ना ही जवाब देना पाया गया है। साथ ही पुलिस ने लिखा कि दोनों के मोबाइल नंबर की निकलवाई गई सीडीआर में 1 जनवरी 2022 से 16 जुलाई 2022 तक युवती व महाबीर के बीच मोबाइल नंबर पर कोई कॉल आपस में नहीं हुई। पुलिस ने रिपोर्ट में साफ किया गया कि एफआईआर में जिस समय अभय सिंह चौक से उसे सफेद रंग की गाड़ी में बैठाने की बात की गई। जब उस दिन उसी टाइमिंग के अनुसार आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चैक किए तो मौके पर उस वक्त कोई गाड़ी ही खड़ी नजर नहीं आई।
आरोपों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं
जांच में यह भी सामने आया कि आरोप लगाने वाली युवती से जब केस से जुड़े सवाल-जवाब करने की कोशिश की तो नाराजगी जाहिर करके सवालों का उत्तर देने से मना कर दिया। साथ ही साहबी पुल पर छेड़छाड़ वाली जगह दिखाने की कहने पर वह समय ना होने की मजबूरी जाहिर करके चली गई। पुलिस ने अपनी जिमनी रिपोर्ट में लिखा कि अब तक की तफ्तीश के दौरान लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला।