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NAPS Scheme:अब सभी विभागों में कार्यरत पदों के 10 प्रतिशत प्रशिक्षु रखना हुआ अनिवार्य

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NAPS Scheme

NAPS Scheme: डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा है कि शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत एनएपीएस स्कीम (NAPS Scheme) में सभी सरकारी संस्थानों में कुल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत व निजी प्रतिष्ठानों में 2.5 से 10 प्रतिशत प्रशिक्षु (apprentice) लगाना अनिवार्य है। सभी विभाग नियमानुसार प्रशिक्षुओं (apprentice) की नियुक्ति करें और प्रोफाइल को पोर्टल पर अपडेट भी करें।

डीसी ने शिक्षुता अधिनियम 1961 व एनएपीएस योजना (NAPS Scheme) के बारे में कहा कि विभाग द्वारा जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार सभी प्रतिष्ठान निर्धारित संख्या में प्रशिक्षु (apprentice) रखें। इसके अलावा प्रशिक्षु लगे प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइपेंड राशि प्रशिक्षु (apprentice) अधिनियम 1961 व नियम 1992 में किए गए संशोधन अनुसार ही दिया जाए। नए नियमों के अनुसार विभाग व निजी प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों के अनुसार निर्धारित संख्या में प्रशिक्षु लगा सकते हैं, जिसमें 5 प्रशिक्षण सीटें फ्रेशर व स्किल सर्टिफिकेट होल्डर प्रशिक्षुओं के लिए रिजर्व रखी जा सकती है।

डीसी ने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है वे पोर्टल तुरंत अपना पंजीकृत करवाएं। इसके अलावा जिन विभागों की किसी प्रकार की समस्या आ रही है वे तुरंत रेवाड़ी ITI से संपर्क करके अपनी प्रोफाइल नए पोर्टल पर अपडेट करवाएं। ITI पास आउट बच्चे विभिन्न विभागों में ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हैं तो संबंधित आईटीआई से संपर्क कर सकते हैं।