डीसी अशोक कुमार गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पी.एम.एफ.एम.ई (प्रधानमन्त्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज) स्कीम के अन्तर्गत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ाने एवं 35 प्रतिशत की सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम दस लाख रूपये) दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जिले के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमो के अंतर्गत नए स्थापित उद्योग लगाने के लिए भी बैंक से लोन एवं सब्सिड़ी उपलब्ध होगी और उद्यमी को उत्पादों के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
जिला एमएसएमई केंद्र के सहायक निदेशक दीपक वर्मा ने बताया कि वितीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए www.pmfme.mofpi.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उदेश्य से जिला रिसोर्स पर्सन की भी नियुक्ति की गई है।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला एमएसएमई केन्द्र, सैक्टर-1, अंतोदय भवन रेवाडी़ में स्थापित किया गया है। इच्छुक प्रार्थी जिला उद्योग केन्द्र स्थित जिला एमएमएमई सैंटर कार्यालय के दूरभाष नंबर 01274-299529 पर संपर्क कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उद्यमी उक्त पोर्टल अथवा हैल्पलाइन नं0 0130-2281089 पर भी संपर्क कर सकते है।