Home नॉलेज मेडिकल वेस्ट को छुपाने व जलाने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश

मेडिकल वेस्ट को छुपाने व जलाने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश

89
0

मेडिकल वेस्ट को छुपाने व जलाने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश

सभी सरकारी, गैर सरकारी अस्पताल और लैबोरेट्री में बायो मेडिकल वेस्ट का प्रबंधन व निष्पादन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों अनुसार होना चाहिए। यदि कहीं इन नियमों की अवहेलना होती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के सभी एडीसी, सीएमओ तथा पशुपालन विभाग के उप निदेशकों की बैठक में दिए। एडीसी जयदीप कुमार ने एसीएस को जिला से संबंधित गतिविधियों से अवगत कराया।

 

अरोड़ा ने कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों का बायो मेडिकल वेस्ट उठाने के लिए एजेंसियां लगाई गई है। इन्हीं एजेंसियों के माध्यम से कूड़ा उठाया जाना चाहिए। पशु अस्पतालों के लिए भी यही एजेंसी कार्यरत हैं। जिला में जिस एजेंसी को यह कार्य दिया गया है वह एजेंसी सभी सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों से कूड़ा उठाने के लिए पाबंद है।

मेडिकल वेस्ट को छुपाने व जलाने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश

सभी अस्पताल अपने यहां अलग-अलग श्रेणी में कूड़े को रखेंगे तथा यह एजेंसी निर्धारित  वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से निस्तारण करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि अगर कहीं भी कोई अस्पताल मेडिकल वेस्ट को जलाता है या कहीं भी छुपाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करे।

 

बायो वेस्ट उठाने वाली एजेंसी करती है देरी तो करें शिकायत

एसीएस ने निर्देश दिए कि इस एजेंसी को सभी सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों से कूड़ा उठाना होता है। अगर वह निर्धारित समय पर कूड़ा नहीं उठाता है तो उसकी सूचना भी मुख्यालय को भिजवाई जाए। सभी अस्पताल अपने यहां अलग-अलग रंग के श्रेणी के हिसाब से डिब्बे भी रखेंगे।

यह पूरी तरह से बंद होने चाहिए। सभी अस्पतालों को यह निर्देश दिए जाएं कि इस कार्य को करने वाले स्टाफ को अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।