खोल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी 31.07.2019 को सुबह सात बजे घर से स्कूल के लिये तैयार होकर गई थी। जब स्कूल से वापिस आने का टाईम हुआ तो बच्ची घर नहीं लौटी। तब हमने पूछताछ कि तो स्कूल बस का ड्राईवर ने कहा बस मे नही आई और स्कूल में जाकर पूछा तो वहाँ भी हेडमास्टर ने बताया कि बच्ची स्कूल में नहीं आई।
खोल थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर अपहरण के आरोप में गांव जैनाबाद निवासी जतिन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया।
अदालत ने दोषी युवक को दो साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर युवक को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।