हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में पंचायत समिति धारूहेड़ा के 22 वार्ड, खंड धारूहेड़ा की ग्राम पंचायतों, खंड खोल की पंचायत समिति के 16 वार्ड, खंड खोल की ग्राम पंचायतों के वार्ड में, खंड रेवाड़ी की ग्राम पंचायत डाबड़ी, घुडकावास व बुडानी के वार्ड में अनुसूचित जाति, (महिलाओं सहित), महिला व महिलाओं सहित वार्ड का आरक्षण मंगलवार, 6 सितंबर को दोपहर 2 बजे से सांय 5 बजे तक तथा खंड जाटूसाना पंचायत समिति के 17 वार्ड, ग्राम पंचायतों के वार्ड, खंड डहीना पंचायत समिति के 19 वार्ड, डहीना की ग्राम पंचायतों के वार्ड में से अनुसूचित जाति, (महिलाओं सहित), महिला व महिलाओं सहित वार्ड का आरक्षण बुधवार, 7 सितंबर को प्रातः10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लघु स्थित एसडीएम न्यायालय कमरा नंबर 124 में किया जाएगा।
यह जानकारी एसडीएम रेवाड़ी सिद्धार्थ दहिया ने दी। उन्होंने वार्ड आरक्षण से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
बावल पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के वार्ड का आरक्षण 6 को बावल में : एसडीएम
एसडीएम बावल संजीव कुमार ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार पंचायत समिति बावल के 22 वार्ड व खंड बावल की 73 ग्राम पंचायतों के पंच पद के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला, महिला व महिलाओं के अलावा अन्य व्यक्तियों का आरक्षण मंगलवार, 6 सितंबर को प्रात: 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक बावल नगर पालिका के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। उन्होंने वार्ड आरक्षण से संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि उक्त बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें।