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हत्या के दोषी को अदालत ने दी आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा

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पुलिस को दी शिकायत में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के गांव बरुआ निवासी लक्ष्मण ने 10 जून 2020 को बताया था कि 10 साल से धर्म ईंट भट्टा रसियावास पर झुग्गी बनाकर रहता हूँ और मेरे वाली झुग्गी में सोनू पुत्र दीपचंद निवासी नांगल उगरा थाना बावल रेवाड़ी का भी मेरी झुग्गी के साथ में झुग्गी बनाकर रहता था।

 

रात के समय मैं व मेरे साथ वाली चारपाई पर राजेन्द्र निवासी तहनोली थाना किशनगढ़ बास जिला अलवर हम दोनो अलग-अलग चारपाई पर खुले में सो रहे थे। रात्रि को 10.30 बजे सोनू पुत्र दीपचंद निवासी नांगल ऊगरा आया और राजेंद्र की चारपाई पर बैठ गया।

 

इसी बात पर दोनों की आपस में कहा सुनी हो गई तो राजेंद्र ने एक दम गुस्से मे होकर साथ में पड़ी लोहे की ट्रैक्टर का ड्रेवाला उठाकर सोनू की पेट व जांघ पर चोट मारी और सोनू पुरी रात तड़पता रहा। बाद में राजेंद्र ने अपनी भाई को बुला कर सोनू को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बावल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

 

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी राजेंद्र के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा रखे गए ठोस साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश विमल कुमार की अदालत ने राजेंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए राजेंद्र को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।