जाटूसाना थाना पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि 08.04.2020 को हम परिवार वाले खेत में काम करने के लिए गए हुए थे।मेरी लड़की घर पर अकेली थी। मौका देखकर एक हमारा पड़ोसी युवक मेरे घर मे घुस कर और मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने शोर मचाया तो वह लड़का जान से मारने की धमकी देकर घर से भाग गया।जब हम खेतों में से सायं को घर आए तो मेरी लड़की ने यह सारी बातें बताई।
उन्होंने शिकायत की तो युवक की मां व पत्नी ने उनके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। जाटूसाना थाना पुलिस ने घर में घुस कर छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देने व पोकसो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की थी। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी युवक के खिलाफ चालान पेश किया था।
पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी युवक को दोषी करार दिया। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने दोषी युवक को तीन साल की कैद व 2500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर युवक को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।