जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लगाई हुई है जिसकी सभी को पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान व मान्य है, जिसकी सभी को पालना करनी होगी।
उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आदर्श आचार संहिता की अवहेलना व उल्लंघन हो और प्रशासन और राज्य चुनाव आयोग को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग व प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी पूरी ईमानदारी, मेहनत व निष्ठा से चुनाव संपन्न कराने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव कराने में अपनी भूमिका निभाएं।
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी में कोताही व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोताही व लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी बहुत ही संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
पंचायत समिति सदस्यों व जिप सदस्यों का चुनाव 9 को, पंच-सरपंच पद का चुनाव 12 को
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) बताया कि जिला में पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का चुनाव बुधवार, 9 नवंबर को तथा पंच और सरपंच पद का चुनाव शनिवार, 12 नवंबर को होगा। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक चलेगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रमानुसार यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 12 नवंबर को तथा किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 14 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन मतदान के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद 27 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।