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पंचायत चुनाव : जानिए रेवाड़ी जिले की कितनी पंचायतों पर होंगे चुनाव और क्या है मापदंड

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डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने निर्वाचन आयुक्त की ओर से जारी शेड्यूल के तहत बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा. उन्होंने रेवाड़ी जिला में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि वे पंचायती राज चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें. आइए जानते है चुनाव लड़ने के लिए क्या रहेगी शैक्षणिक योग्यता,जमानत राशी, चुनाव खर्च की सीमा सहित अन्य जानकारियां.

शैक्षणिक योग्यता

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार हेतु 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है. सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है.

पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है. जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है.

उम्मीदवार के लिए जमानत राशि

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी।

पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी. जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपए जमानत राशि जमा करानी होगी.

यह होगी चुनाव खर्च की सीमा :

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपए, सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये तथा जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपए चुनाव खर्च कर सकता है.

जिला रेवाड़ी में 559805 मतदाता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला :

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 559805 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 292931 पुरुष, 266893 महिला व एक अदर मतदाता शामिल है. उन्होंने बताया कि जिला में मतदान के लिए कुल 661 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 104 संवेदनशील व 72 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं. जिला रेवाड़ी में कुल 7 विकास खंड हैं, जिनमें 365 ग्राम पंचायत, 3233 पंच, 143 पंचायत समितियां, 18 जिला परिषद सीट सहित कुल 3759 सीटें हैं.