वीसी में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग व अन्य संबंधित अधिकारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक व मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर द्वारा दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक सुनते हुए उनकी अनुपालना करने का आश्वासन दिलाया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज चुनाव में पिछड़ा वर्ग (ए) को आरक्षण संबंधित अध्यादेश पारित कर दिया गया तथा सभी जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को इस अध्यादेश को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ना व समझना चाहिए ताकि पंचायत चुनाव के समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत व परेशानी न आए। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान सरकार की ओर से जारी किए गए पिछड़ा वर्ग (ए) आरक्षण अध्यादेश के नियमों व गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित की जाए।
एक सप्ताह के अंदर-अंदर सुनिश्चित करें एससी वार्ड का आरक्षण : प्रधान सचिव
प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने कहा कि खंड में कुल पंचायतों के 8 प्रतिशत के अनुसार बीसी-ए के सरपंच के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाना है, जो ड्रा के माध्यम से निर्धारित होंगे। उन्होंने कहा कि जहां अभी तक अनुसूचित जाति से संबंधित वार्ड का आरक्षण नहीं किया गया है वहां एक सप्ताह के अंदर-अंदर जरूरी कार्यवाही करते हुए एससी वार्ड का आरक्षण करना सुनिश्चित करें ताकि बीसी-ए से संबंधित आरक्षण का कार्य समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार व हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए कृतसंकल्प है।
फसल गिरदावरी का कार्य 15 सितंबर तक करें पूरा : वी. उमाशंकर
प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने वीसी के दौरान उपायुक्तों को निर्देश दिए कि फसल खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए इसलिए इससे संबंधित फसल गिरदावरी के कार्य को 15 सितंबर तक हर हाल में पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला में जो भी शिकायतें लंबित हैं उनका भी जल्द से जल्द समाधान करें। उन्होंने स्वामित्व योजना, प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित जो भी कार्य लंबित हैं उन्हें पूरा कराने के निर्देश भी दिए।
रेवाड़ी में पिछड़ा वर्ग (ए) आरक्षण अध्यादेश के नियमों व गाइडलाइन की पालना की जाएगी सुनिश्चित : जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने वीसी में हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक व मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव बारे जिला प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान रेवाड़ी जिला में सरकार की ओर से जारी किए गए पिछड़ा वर्ग (ए) आरक्षण अध्यादेश के नियमों व गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से एससी वार्ड के आरक्षण से संबंधित लंबित कार्य को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जिला में 18 जिला परिषद सदस्यों, 143 पंचायत समिति सदस्यों, 365 सरपंचों व 3133 पंचों के चुनाव होने हैं, जिसके लिए जिले में 628 बूथ बनाए जाएंगे। इन बूथों पर 2 लाख 92 हजार 760 पुरुष व 2 लाख 66 हजार 960 महिला व एक अदर मतदाता हैं।