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Nuh violence update: रेवाड़ी मे भी धारा 144 लागू, नुंह हिंसा के घायल पहुंचे रेवाड़ी, सुनाई आपबीती

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Nuh violence update

Nuh violence update: नूंह जिला में साम्प्रदायिक तनाव के मद्देनजर रेवाड़ी के जिलाधीश एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने जिला रेवाड़ी में कानून के बेहतर अनुपालन कराए जाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। सोमवार देर शाम जिलाधीश इमरान रजा द्वारा आदेश जारी किए गए। जारी आदेश में आगामी आदेशों तक जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। बता दें कि रेवाड़ी जिले से भी फोर्स, दमकल और एंबुलेंस की गाड़ियां नूंह भेजी गई है।

हिंसा मे घायल 10 लोग पहुंचे रेवाड़ी

बता दें कि भिवानी जिले से भी लोग बस में सवार होकर नूंह गए थे। घायल सुधांशु ने बताया कि वो बस में सवार थे। तभी अचानक उनपर पथराव शुरू कर दिए गया। बस में से कुछ लोग उतरकर इधर उधर भाग निकले, कुछ घायलों को तावडू अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  बस में वो करीबन दस लोग बचे थे। जिन्हे बस से उतारा गया और मोबाइल पैसे छीन लिए गए। उनके पास बस ड्राइवर भी नहीं था। जिसके बाद घायल हुए उनके एक साथी ने बस ड्राइव करके जैसे-तैसे उन्हे रेवाड़ी पहुंचाया। फिलहाल करीबन दस लोग रेवाड़ी पहुंचे है जिन्हे सभी के चोट है। घायल निजी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है।

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रेवाड़ी जिले मे धारा 144 लागू

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में जिला में किसी भी सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने व सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार या फायर आर्म्स, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। ये आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं जोकि आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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