दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी की ओर से पुराने वाहनों को चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। निर्धारित समय अवधि को पूर्ण कर चुके पुराने वाहनों के संचालन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से भी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। एनजीटी व सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार 10 साल पुराने डीजल वाहन तथा 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी राजेश कुमार के दिशा-निर्देश पर रेवाड़ी पुलिस द्वारा पुराने एवं निर्धारित समय अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों को सड़कों पर नहीं चलाने तथा वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विभिन्न टीमों द्वारा जिले भर में पुराने वाहनों के संचालन को रोकने के संबंध में वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करके प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को इंपाउंड करने के साथ-साथ वाहन चालकों को निर्धारित समय अवधि पूर्ण कर चुके पुराने वाहनों को सड़कों पर न चलाने के प्रति सजग भी किया जा रहा है। निश्चित समय अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों के संबंध में पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा टैक्सी स्टैंड, ऑटो मार्केट, ट्रक यूनियन, गाड़ियों के क्रय बिक्री केंद्रों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को सूचित किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस संदर्भ में अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 साल पुराने 31 डीजल व 15 साल पुराने 62 पेट्रोल इंजन वाले वाहनों सहित कुल 93 वाहन जब्त किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के 50 वाहनों का चालान किया है। उन्होंने आमजन से निश्चित समय अवधि पूर्ण कर चुके पुराने वाहनों को सड़कों पर नहीं चलाने व माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा एनजीटी के निर्देशों का पालन करने की अपील की और कहा कि भविष्य में भी पुलिस यातायात के नियमों की उल्लंघना करने वालो व एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।