जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी, समर्थक किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगा सकता। इसके लिए संबंधित संपत्ति के स्वामी से अनुमति लेनी जरूरी है। साथ ही अनुमति पत्र संबंधित आरओ के पास भी जमा कराना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के तहत दी हरियाणा प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार किसी भी निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संदेश/र्होडंग्स/पोस्टर/वाल पेंटिंग नहीं लगी होनी चाहिए। अधिनियम के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी संपत्ति पर चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती।
डीसी ने स्पष्ट किया कि अगर किसी पार्टी, उम्मीदवार या समर्थक द्वारा नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो आरोपी के खिलाफ इंडियन पैनल कोड की धारा 425, 426, 427, 433, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 सहित दी हरियाणा प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 संशोधित अधिनियम 1996 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल मेंं लाई जाएगी। साथ ही प्रचार सामग्री हटाने का खर्च भी आरोपी द्वारा वहन किया जाएगा।