Home राष्ट्रीय किसानों के आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू

किसानों के आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू

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किसानों के आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू

रेवाड़ी 25 नवंंबर। भारतीय किसान यूनियन द्वारा 26 व 27 नवंबर को दिल्ली चलो के नारे और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धारित किए गए कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन करके गिरफ्तारी देने या किसी भी स्थान पर मार्ग में एकत्रित होकर रोड जाम करके कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की आंशका को देखते हुए जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जिला में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 नवंबर तक जिला में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लगाने के आदेश पारित किए हैं।

जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि धारा-144 लागू होने के उपरांत जिला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बंदूक, रायफल, भाला, बरछी, लाठी, या अन्य घातक हथियार और विस्फोटक व ज्वलनशील सामग्री जैसे खुला बोतल आदि में पैट्रोल-डीजल आदि लेकर नहीं चल सकेगा और न ही सार्वजनिक सभाओं, रैली तथा जलूस में शामिल हो सकेगा। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि धारा-144 के आदेश सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि कोई भी व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत केस दर्ज कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायगी
जिलाधीश एवं उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22(1) व 23(2) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में 26 नवंबर को कर्मचारी संगठनों की राष्टï्रव्यापी हड़ताल तथा कुछ किसान संगठनों द्वारा कृषि कानून को लेकर दिल्ली कूच करने की घोषणा के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी अप्रिय घटना को रोकने हेतू ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिलाधीश ने आदेश जारी कर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया है।