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हरियाणा में अब न्यायालयों के आदेश भी हिंदी भाषा में मिलेंगे, 1 अप्रैल, 2023 से होगा लागू

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अब हरियाणा में न्यायालयों के आदेश हिंदी भाषा में भी मिलेंगे। यह आदेश 1 अप्रैल, 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा इस संदर्भ में जारी अधिसूचना को राज्यपाल ने अनुमोदित किया है।

हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के संशोधन करने के प्रस्ताव के संबंध में @DiprHaryana द्वारा हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन प्रयोजनों के उपयोग के लिए जारी अधिसूचना को राज्यपाल @Dattatreya ने अनुमोदित कर दिया है।

सरकार ने जनमानस की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है। दैनिक जीवन में लोग हिंदी भाषा का अधिकतम उपयोग करते हैं, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी भाषा अधिकाधिक प्रचार प्रसार आवश्यक है। इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल ने भी जनवरी में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।