अब ग्राहकों की समस्याओं का समाधान ऑनलाइन होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ग्राहकों की शिकायतों के लिए जो ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम शुरू किया है, उससे बहुत सारे लोगों को राहत मिल रही है। सरकार की इस ई-दाखिल सर्विस की मदद से लोगों को त्वरित न्याय मिल रहा है. केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं (Consumers) की शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए इस सुविधा की शुरुआत की गई थी। ई-दाखिल पोर्टल कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है. जिन राज्यों में पोर्टल चालू हो गया वहां उपभोक्ता अब अपनी शिकायतें इस पर कर सकते हैं. ई-दाखिल व्यवस्था के तहत उपभोक्ता को ढगी की शिकायत करने के लिए उपभोक्ता अदालत जाने की जरूरत नहीं होती. इसमें शिकायत डिजिटल तरीके से दर्ज कराई जा सकती है.
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने उपभोक्ताओं से ई दाखिल सर्विस का इस्तेमाल करने की अपील की है. सीसीपीए की मुख्य आयुक्त खरे बताया कि इस सुविधा के लिए उपभोक्ता को शिकायत दायर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता अदालत जाने की जरूरत नहीं होती.उन्होंने पीटीआई-भाषा से बातचीत के दौरान कहा कि अब तक देश भर में उपभोक्ता आयोगों में स्थापित ई-दाखिल सुविधाओं के माध्यम से कुल 213 मामलों का निपटान किया जा चुका है. राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में, दिल्ली और महाराष्ट्र क्रमशः 67 और 38 मामलों के साथ मामलों के निपटान में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए ई-दाखिल का इस्तेमाल करें. ई-दाखिल देश भर के उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता मंच तक आसानी से पहुंचने के लिए परेशानी मुक्त सुविधा प्रदान करता है.”
जानें कैसे दर्ज कराएं अपनी शिकायत
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने के लिए NIC द्वारा एक पोर्टल (https://consumerhelpline.gov.in/) विकसित किया गया है. यहां उपभोक्ता अपना नाम, नंबर और अन्य डिटेल्स डालकर अकाउंट बना सकते हैं और फिर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. दर्ज शिकायत को उपभोक्ता ट्रैक भी कर सकते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है.उपभोक्ता आयोगों में ई-फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान किया गया है.
डिजिटल माध्यम से उपलब्ध इस मंच पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें ई-नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए लिंक, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिए वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा और एसएमएस/ई-मेल अलर्ट वगैरह की सुविधाएं शामिल हैं.
कब से शुरू हुई यह सुविधा
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा सात सितंबर 2020 को शुरू की गई थी.दिल्ली में सबसे पहले 8 सितंबर 2020 को यह सुविधा शुरू हुई. इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और हरियाणा ने भी अपने-अपने राज्यों में शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा की शुरुआत की.