हरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजन को 50,000 रुपए प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
डीसी यशेन्द्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करके विकसित किया गया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की एक-एक प्रति लगानी होगी।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के एक 30 दिनों के अंदर आवेदन के लिए प्राप्त होने वाले दावों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सत्यापदन करने के उपरांत ही अनुग्रह राशि आवेदक को जारी की जाएगी।