जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत निर्धारित शर्तों के अनुरूप 28 नवंबर, 2021 की सुबह 5 बजे तक नियमों को बढ़ा दिया गया है। प्राधिकरण चेयरमैन सिंह ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के जारी हिदायतों की पालना अवश्य करें ताकि कोरोना संक्रमण से स्वयं बचा जा सके और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके।
जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन यशेन्द्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए रेवाड़ी जिला में अब रेस्तरां, बार, जिम, स्पा, सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने की छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जारी हिदायतों व एसओपी की पालना अवश्य करनी होगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के कैंपस को संबंधित समेस्टर शैड्यूल अनुसार फिजिकल तौर पर कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जारी एसओपी की पालना करनी होगी।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय कोविड सकारात्मकता दर एवं नए कोविड सकारात्मक मामलों की संख्या में गिरावट के दृष्टिगत लिए गए हैं ताकि कोविड महामारी को रोकने के लिए निवारक और एहतिहाती उपायों को जारी रखा जा सके। जिलाधीश ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे हरियाणा सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएं।