रेवाड़ी, 24 सितंबर। उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं वाहन पंजीकरण प्राधिकरण रेवाडी रविन्द्र यादव ने बताया कि सभी पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के अन्तर्गत वाहनों में यह प्लेट न लगाये जाने पर चालान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह रजिस्ट्रेशन प्लेट सम्बंधित अधिकृत डीलर तथा लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट्स प्राईवेट लिमिटिड दूकान नंबर-308, सैक्टर-5 बीएमजी मॉल के सामने रेवाड़ी में लगवाई जा सकती है।
उपमण्डल अधिकारी (ना.) ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे होने के कारण चोरी तथा अपराध में शामिल होने की सम्भावना अधिक बढ जाती है जिससे पुलिस को परेशानी होती है। एसडीएम ने बताया कि वाहन से संबंधित जैसे लोन लेना, लोन हटवाना, गाड़ी ट्रांसफर करवाना आदि कार्य बगैर एचएसआरपी प्लेट के बिना नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार सभी प्रकार के पुराने व नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अति आवश्यक किया गया है जिसकी पालना कराने के लिए सरकार गम्भीर है।