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Pension: हरियाणा सरकार ने एक बार फिर बढ़ाई पेंशन , जानिए किन्हे मिलेगा लाभ

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Pension: हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने आज यहां विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी।

व्यक्ति हरियाणा का अधिवासी होना जरूरी

उन्होंने बताया कि इन दोनों योजना के तहत भत्ता (Pension) प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। बौना भत्ता के लिए पुरुष का कद 3 फुट 8 इंच और महिला का कद 3 फुट 3 या इससे कम होना चाहिए। दोनों श्रेणियों के तहत भत्ता (Pension) प्राप्त करने के लिए आवेदक को सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा।

ओम प्रकाश यादव ने बताया कि 1 अप्रैल, 2023 से ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (Pension), विधवा पेंशन, दिव्यांग पेशन और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब यह राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक कर दी गई है।

निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाई

इसके अलावा, निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 1850 रुपये मासिक कर दी गई है। यह सहायता एक परिवार को अधिकतम दो बच्चों तक दी जाएगी। उन्होने बताया कि 18 साल तक के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 2150 रुपये की गई है।

कश्मीरी परिवारों की बढ़ाई सहायता राशि

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा आने वाले कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह प्रति सदस्य की गई है परन्तु यह राशि प्रति परिवार 6250 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।