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New Rules For Buying Gold: 1 अप्रैल से सोना खरीदने और बेचने के rules में हुआ बदलाव, केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला

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New Rules For Buying Gold: सोना या सोने के आभूषण खरीदने और बेचने के नियमो मे बड़ा बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल से बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले सोना और सोने के गहने नहीं बिक सकेंगे। नया नियम लागू होने के बाद सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग (HUID) ही मान्य होंगे।

एक अप्रैल से लागू होगा यह नियम

सोना या सोने के आभूषण खरीदने और बेचने का यह नया नियम (New Rules For Buying Gold) इस साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। नया नियम (New Rules) लागू होने के बाद सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग (HUID) ही मान्य होंगे। साथ ही चार डिजिट वाली hallmarking पूरी तरह बंद हो जाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का उपभोक्ताओं के हित में यह अहम फैसला है।

BIS की समीक्षा बैठक में हुआ फैसला

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की गतिविधियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने BIS को देश में परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही BIS को उत्पाद परीक्षण और बाजार निगरानी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात भी कही। BIS ने आने वाले समय में 663 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) प्रस्तावित किया है। वर्तमान में QCO के तहत 462 उत्पाद शामिल हैं।

क्वालिटी कल्चर को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत में सभी उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये उपाय परीक्षण के बुनियादी ढांचे को बढ़ाएंगे और नागरिकों के बीच गुणवत्ता जागरूकता की संस्कृति विकसित करेंगे।

बीआईएस (BIS) प्रमाणीकरण पर 80 प्रतिशत रियायत प्रदान करने या विभिन्न उत्पाद प्रमाणन योजनाओं के लिए न्यूनतम अंकन शुल्क लेने का फैसला भी लिया गया है। इससे माइक्रो स्केल इकाइयों में क्वालिटी कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। सोने की hallmarking कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू था। उसके बाद, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सोने की hallmarking अनिवार्य करने का निर्णय लिया।

HUID नंबर क्या है ?

हर ज्वैलरी की पहचान के लिए हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर होता है। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर एक छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। यह कोड ज्वैलर्स की तरफ से दिया जाता है। इस कोड की मदद से आपको ज्वैलरी से संबंधित हर एक जानकारी मिल सकती है, जैसे ज्वैलरी की शुद्धता, वजन और इसे किसने खरीदा है। हॉलमार्किंग के समय प्रत्येक आभूषण को HUID दिया जाएगा और यह प्रत्येक आभूषण के लिए यह अलग अलग होगा। ज्वैलर्स को इसकी जानकारी BIS के पोर्टल पर भी अपलोड करनी होती है।