महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी उर्मिल सिवाच ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की एनसीपीसीआर की हिदायतों अनुसार जिला के गांवों व शहर में प्राईवेट प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला में यदि कोई प्राईवेट प्ले स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, उनका आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बच्चों के दाखिलों के लिए प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होंने बताया कि गांवों व शहर में प्राईवेट प्ले स्कूल अगर बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। प्ले स्कूल केवल 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मान्य है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार की एनसीपीसीआर की हिदायतों अनुसार जो भी इच्छुक प्राईवेट प्ले स्कूल संचालक वेबसाईट https://ncpcr.gov.in पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिदायतों की गाईडलाइन एनसीपीसीआर वेबसाईट पर उपलब्ध है। कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि अधिक जानकारी हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रेवाड़ी पुराना डीसी ऑफिस, वृद्ध आश्रम, मॉडल टाऊन, रेवाड़ी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।