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रेवाड़ी के निजी होटल मालिक पर हुई कार्रवाई, सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो व्यक्तियों की हुई थी मृत्यु

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गौरतलब है कि उक्त पीड़ित परिवारों को न्यायालय के फैसले अनुरूप रेवाड़ी स्थित निजी होटल में दोनों मृतकों के आश्रितों को मैनुअल स्केवेंजर एक्ट के तहत 10-10 लाख रुपए की राहत राशि निजी होटल संचालक द्वारा दी जानी सुनिश्चित थी जिसके तहत मृतक देवेंद्र के परिजनों को अब तक 4 लाख 40 हजार रुपए की राहत राशि तथा मृतक रामजस की पत्नी बबीता को 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई जबकि शेष राशि का भुगतान न किए जाने पर डीसी अशोक कुमार गर्ग ने अब संज्ञान लेते हुए जिला राजस्व अधिकारी को पीडि़त परिवारों को निजी होटल पर राजस्व संबंधी कार्यवाही करते हुए पीड़ितों को राहत प्रदान करने के आदेश दिए गए।

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि 14 अक्टूबर 2019 को रेवाड़ी के एक निजी होटल में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो व्यक्तियों देवेन्द्र व रामजस की मृत्यु हो गई थी। जिस बारे थाना मॉडल टाउन, रेवाड़ी में मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय के फैसले अनुरूप नियोक्ता द्वारा मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रूपए देय बनते थे। ऐसे में नियोक्ता द्वारा मृतक देवेंद्र की माता सुनिया देवी पत्नी बद्री सदाय निवासी गांव कठहरा ठेंगहा, तंगहा, दरभंगा, तेनघा, बिहार द्वारा संचालक निजी होटल रेवाड़ी को 2,40,000 रूपए नगद 50,000/- रुपये आरटीजीएस द्वारा तथा 1,50,000 रुपए चेक के माध्यम से कुल 4,40,000 रुपए दिए गए जबकि दूसरे मृतक रामजस की पत्नी बबीता को तीन लाख रुपए दिए गए जबकि शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया।

ऐसे में दोनों मृतकों के आश्रितों को कुल 10-10 लाख रुपए की पूरी राशि की भरपाई करवाने के लिए डीसी ने सहयोगी कदम उठाते हुए जिला राजस्व अधिकारी को एरिया ऑफ लैण्ड रेवेन्यू घोषित करते हुए निजी होटल मालिक से राहत राशि का भुगतान करवाने के आदेश दिए गए ।