सरकारी योजना: बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए सरकार दे रही 80 हजार रुपए की सहायता

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल ...

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का सराहनीय निर्णय लिया।

उन्होंने बताया कि सरकार ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए किया है।हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हुए बताया कि मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी पात्र परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

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डीसी ने पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।

आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

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सरपंच या पार्षद से आवेदन सत्यापित करवाना अनिवार्य : डीडब्ल्यूओ

haryana

जिला कल्याण अधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in (हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.इन ) से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा।

फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेटर से ऑनलाइन करवाना है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन करवाने के बाद फार्म अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करवाना है। उन्होंने कहा कि आवेदक कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाएं, जिससे योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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