जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने पुलिस उपायुक्त गुरूग्राम की ओर से किए आदेश से अवगत कराते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त गुरूग्राम को उप-निरीक्षक नरेंद्र के खिलाफ पुलिस कर्मचारी होते हुए पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 18 से जिला पार्षद पद की प्रत्याशी अपनी धर्मपत्नी सुदेश देवी के समर्थन में चुनाव प्रचार करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस आधार पर पुलिस उपायुक्त गुरूग्राम ने कार्रवाई करते हुए उप-निरीक्षक नरेंद्र को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि उप-निरीक्षक नरेंद्र ने अनुशासित बल का सदस्य होते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गर्ग ने कहा कि चुनाव ड्यूटी बहुत ही संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता सभी के लिए एक समान व मान्य है, जिसकी सभी को पालना करनी होगी। आदर्श आचार संहिता की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारी व कर्मचारी पूरी ईमानदारी, मेहनत व निष्ठा से चुनाव संपन्न कराने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी में कोताही व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोताही व लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।