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यात्री एवं माल कर की 2113 करोड़ रुपये की बकाया राशि के निपटान के लिए मुख्यमंत्री ने एकमुश्त योजना की घोषणा की

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 31 मार्च, 2017 तक यात्री एवं माल कर की 2113 करोड़ रुपये की बकाया राशि के निपटान के लिए एकमुश्त योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कल आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पुराना ‘पंजाब पैसेंजर एवं गुड्स टैक्स एक्ट, 1952’ खत्म हो चुका है।

लेकिन उससे पहले की लगभग 2113 करोड़ रुपये की राशि की वसूली बकाया है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा बनाई गई योजना के तहत यदि भुगतान अधिसूचना की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाता है, तो लाभार्थी को मूल कर के साथ-साथ मूल कर के 25 प्रतिशत के बराबर एकमुश्त निपटान राशि देनी होगी।

प्रारंभिक आकलन के अनुसार वाहन कर, ब्याज और जुर्माने की राशि के बारे में जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 2,62,715 वाहन ऐसे हैं, जिनका 31 मार्च, 2017 तक कुल देय कर की राशि 778 करोड़ रुपये है, जबकि 31 मार्च, 2017 तक देय ब्याज 761 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2021 तक ब्याज की राशि 574 करोड़ रुपये है।