Home हरियाणा उदयपुर मर्डर केस: जिलाधीश ने महेंद्रगढ़ जिले में लगाई धारा 144

उदयपुर मर्डर केस: जिलाधीश ने महेंद्रगढ़ जिले में लगाई धारा 144

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उदयपुर में दर्जी की हत्या के बाद से देश में तनाव का माहौल बना हुआ है. राजस्थान में दो दिन से इंटरनेट सेवा बंद की हुई है.ताकि हत्या के बाद दंगे न भड़के. इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ के जिलाधीश डा. जय कृष्ण आभीर ने धार्मिक द्वेष भावना बढ़ने की आशंका को देखते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है.

 

महेंद्रगढ़ जिले में सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, वहीं इस दौरान धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगाई हुई है. जिलाधीश ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि विगत दिनों राजस्थान के उदयपुर शहर में हुई नृशंस हत्या के चलते जिला में भी धार्मिक द्वेष भावना बढ़ने की आशंका है. किसी शरारती तत्व द्वारा किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिए जाने की सम्भावना को देखते हुए धारा 144 लागू की है.

 

कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने का अंदेशा हो. यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा. जिले में लगी धारा 144 लागू होने के बाद से पुलिस भी अलर्ट है.