Home हरियाणा पेंशन योजनाओं में हरियाणा ने किया गया बदलाव, इन्हें मिलेगा फायदा

पेंशन योजनाओं में हरियाणा ने किया गया बदलाव, इन्हें मिलेगा फायदा

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हरियाणा के अपर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किरणजीत कौर की ओर से एक जून को पत्र संख्या 286(4) 2022 प्रदेश के सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जारी कर दिया गया है. जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में स्थाई निवासी होने की शर्त में संशोधन किया गया है. इस संसोधन के तहत केवल उन्हीं को पेंशन दी जाएगी जो राज्य में 15 साल से रह रहे हैं.

 

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले इस योजना का लाभ उन लोगों को देने का प्रावधान था जो 5 साल से हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी था. जिसके संबंध में सरकार द्वारा 19 मार्च को निर्णय लिया गया है कि आवेदक 15 वर्ष तक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए. जिसकी कापी प्रमुख सचिव नागरिक संसाधन सूचना, महानिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, संभागायुक्त एवं उपायुक्त को भी भेजी गई है.

 

 

हरियाणा में दी जा रही 8 प्रकार की पेंशन

हरियाणा में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा 8 प्रकार की पेंशन योजनाओं का लाभ उठाया जा रहा है. जिसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, स्कूल नहीं जाने वाले विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौना भत्ता और किन्नर भत्ता शामिल है.

 

आवेदक को कहा मिलेगी पेंशन

जानकारी के लिए बता दे कि आवेदक के पास जिस जिले के दस्तावेज हैं उसको उसी जिले में पेंशन मिलेगी. जिसमें आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि दस्तावेज होने चाहिए. आवेदक का डोमिसाइल 15 साल का होना चाहिए.