Home हरियाणा श्रमिकों की बनेगी यूनिक आईडी, सीएससी सैंटरों पर होगा फ्री रजिस्टे्रशन

श्रमिकों की बनेगी यूनिक आईडी, सीएससी सैंटरों पर होगा फ्री रजिस्टे्रशन

65
0

श्रमिकों की बनेगी यूनिक आईडी, सीएससी सैंटरों पर होगा फ्री रजिस्टे्रशन

रेवाड़ी, 24 अगस्त। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए बुधवार से विशेष अभियान आरंभ किया जा रहा है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग की नेशनल डेटाबेस ऑफ अन-ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कार्यक्रम के तहत अटल सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा।

उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत आधार कार्ड व परिवार पहचान पत्र की तर्ज पर अब पूरे देश में असंगठित श्रमिकों के यूनिक आईडी कार्ड बनेंगे। योजना की शुरूआत 25 अगस्त को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय करेगा। असंगठित श्रमिकों के निशुल्क पंजीकरण व कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के अनुसार देशभर में असंगठित वर्कर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस यूनिक आईडी कार्ड बनते ही असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सरकार की ओर से दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

यह होंगे लाभ
यूनिक आईडी कार्ड बनते ही इन असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा इसका एक साल का खर्च भी खुद सरकार ही वहन करेगी। असंगठित श्रमिक किस वर्ग से है का खाका तैयार करने के बाद सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जोकि मंत्रालय और सरकार ने चलाई हैं उन्हें आसनी से क्रियान्वित कर इनके लिए बजट का प्रावधान किया जा सकेगा। श्रमिकों की गतिविधियों और वह किस राज्य से किस राज्य में जा रहे हैं को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। आपदा के समय इन असंगठित श्रमिकों तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। जैसे कोरोना काल में इन्हें इनके घर तक पहुंचाना, खाने की व्यवस्था करना इत्यादि। रोजगार के अवसर भी इनके लिए इनके वर्ग के हिसाब से सरकार सृजित कर सकेगी, साथ ही यदि कहीं किसी विशेष वर्ग के मजदूरों की जरूरत होगी तो इसी यूनिक आईडी के माध्यम से इन लोगों को सूचित भी किया जा सकेगा।

 

ये लोग करवा सकते हैं यूनिक आईडी के लिए पंजीकरण
उपायुक्त ने बताया कि छोटे किसान, पशुपालक, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, ईंट-भ_ों पर काम करने वाले मजदूर, मछली विक्रेता, मोची, घरों में काम रकने वाले, रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले लोग, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्शा व ऑटो रिक्शा संचालक, मनरेगा मजदूर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, ऐसे मजदूर जो किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े हो वह सब अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

सीएससी के जिला प्रबंधक जयदीप कुमार ने बताया कि असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं आवेदक का पीएफ व ईएसआई खाता नहीं होना चाहिए। आवेदक किसी भी संगठित समूह या संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। जिला में करीब 500 वीएलई इस कार्य में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी व मोबाइल फोन नंबर अनिवार्य है।