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रेवाड़ी में अंडर ऐज छात्रों द्वारा स्कूल में निजी वाहनों के प्रयोग पर लगाई रोक

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एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल बुधवार को सुरक्षित वाहन पॉलिसी से संबंधित बैठक में स्कूल संचालकों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रेवाड़ी में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों को सख्ती से लागू करवाएं। उन्होंने कहा क सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जो भी बिंदु हैं उनका सभी स्कूलों को पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूलों की चेकिंग करें और यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाए तो आवश्यक कार्यवाही करें।

एडीसी ने निर्देश दिए कि स्कूलों व बसों में फायर सेफ्टी किट व फस्र्ट एड बॉक्स लगा हुआ हो, स्कूल का प्रवेश द्वार खुला व बड़ा हो, स्कूल में बिजली, पानी, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था हो, बस कंडक्टर व ड्राईवर यूनिफॉर्म में हों, जिनके नेम प्लेट भी यूनिफॉर्म पर होनी चाहिए। उनके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। स्कूल व बच्चों का बीमा होना चाहिए। वाहन का वैध पंजीकरण व चालक व परिचालक का फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। रूट परमिट भी जरूरी है। बस पर निर्धारित रंग हुआ हो तथा वैध इंश्योरेंस व प्रदूषण प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्पीड गवर्नर व जीपीएस सिस्टम वर्किंग में हों व बसों में कैमरे भी लगे हुए हों।

अंडर ऐज छात्रों द्वारा स्कूल में निजी वाहनों के प्रयोग पर लगाएं लगाम :

एडीसी ने कड़े निर्देश दिए कि स्कूलों में अंडर ऐज छात्रों द्वारा उनके खुद के वाहनों पर आने-जाने पर पूर्ण लगाम लगाई जाए। अंडर ऐज छात्रों के पास न तो वैध लाइसेंस होता है और न ही वे नियमों की अनुपालना करते हैं। इसलिए छात्रों व अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए अंडर ऐज छात्रों को निजी वाहनों के प्रयोग की अनुमति न दी जाए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रोड सेफ्टी को लेकर नियमित रूप से स्कूलों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करवाएं।
बैठक में एक्सईएन लोकनिर्माण विभाग आदित्य देशवाल, फायर सेफ्टी ऑफिसर एसके सांगवान, जिला शिक्षा अधिकारी नसीब सिंह, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के स्टेट प्रेजिडेंट रामपाल, अमित कुमार सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।