Home राष्ट्रीय गैर-परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं: एसडीएम रविन्द्र यादव

गैर-परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं: एसडीएम रविन्द्र यादव

85
0

गैर-परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं: एसडीएम रविन्द्र यादव

परिवहन आयुक्त हरियाणा के निर्देशानुसार अब गैर-परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए ड्राइविंग प्रमाण पत्र फॉर्म-5 में  ड्राइविंग स्कूल द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
 एसडीएम रविन्द्र कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 14 के तहत स्कूल द्वारा जारी फॉर्म -5 में गैर-परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं है।
उन्होंने बताया कि परिवहन आयुक्त हरियाणा के निर्देशानुसार ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र फरवरी 2021 से लागू किया गया था।अब परिवहन आयुक्त हरियाणा के निर्देशानुसार ही इसे बन्द किया गया हैं।