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हरियाणा बजट 2023-24: मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति (Traders Indemnity)बीमा योजना 1 अप्रैल 2023 से होगी शुरू, इन वर्गों को मिलेगा फायदा

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हरियाणा बजट 2023-24: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री आज अपना चौथा बजट पेश किया है.  मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 86,647 रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,70,620 रुपये होने की संभावना है, जबकि हरियाणा के लिए यह वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2,96,685 रुपये होने की संभावना है.

 मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की, जिसके तीन प्रमुख कार्य :

क) उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले वर्ग सी और डी श्रेणियों के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना.

ख) छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना.

ग) अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना .

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति (Traders Indemnity) बीमा योजना 1 अप्रैल 2023 से होगी शुरू

स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपये तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसम्पतियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति (Traders Indemnity)बीमा योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी.

पीपीपी में सत्यापित डेटा के आधार पर 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान करने के लिए ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना‘ नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया.

Haryana Budget 2023-24 PDF file

यह योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी. प्रस्तावित सहायता 6 वर्ष की आयु तक 1 लाख रुपये, 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक 5 लाख रुपये और 40 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 2 लाख रुपये होगी. इस लाभ में 18-40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी.

अलग –अलग उम्र के आधार पर विभागों को जिम्मेदारी सौंपी

परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए, सरकार ने विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया. 6 वर्ष तक के आयु समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग, 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु समूह को स्कूल शिक्षा विभाग,18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक के आयु समूह को उच्च शिक्षा विभाग, 25 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष तक के आयु वर्ग को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को, 40 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग की देखभाल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की देखभाल सेवा विभाग को सौंपा गया.